मध्‍यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

मामले की सुनवाई कल

नई दिल्ली। कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफ़आईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं?
आप मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह मंत्री पद को शोभा नहीं देता।
संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है. जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है तब ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को हर शब्द ज़िम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए, ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अनुचित बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती।”
विजय शाह के वकील ने दलील देते हुए कहा, “मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने तोड़ मरोड़कर बयान पेश किया।
एएनआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को सुनवाई होगी।
विजय शाह मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री हैं। कर्नल सोफ़िया पर उनकी टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने बुधवार की देर रात जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीएम ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए ।

विवेक तंखा ने X पर ट्वीट किया है कि अगर विजय शाह की अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई और उस पर सुनवाई हुई तो विजय शाह के खिलाफ राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा, कपिल सिब्बल, इंदिरा जय सिंह और केटीएस तुलसी कोर्ट में खड़े होंगे।

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