
जबलपुर। बिजली वितरण कंपनी ने नए घरेलू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लागू कर रखी है, जिससे उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा मिले। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जबलपुर में अब भी बिजली उपभोक्ताओं को मैन्युअली आवेदन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ ‘नाटी’ शर्मा और जबलपुर जिला अध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर स्पष्ट नियम होने के बावजूद उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आम उपभोक्ता नया कनेक्शन पाने के लिए परेशान हो रहा है।
नियम साफ, व्यवहार उल्टा
प्रदेश अध्यक्ष सौरभ शर्मा के अनुसार, कंपनी के नियमानुसार उपभोक्ता को केवल चार दस्तावेज —
1. मकान का स्वामित्व प्रमाण,
2. आधार कार्ड,
3. बैंक पासबुक,
4. टेस्ट रिपोर्ट —
के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
नियम यह भी कहता है कि तीन कार्य दिवस के भीतर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य है। लेकिन जबलपुर में यह प्रक्रिया लगभग निष्क्रिय है।
शिकायतें बढ़ती जा रही हैं
जिला अध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करने से मना कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अतिरिक्त दस्तावेज मांगते हैं और फाइलों को जानबूझकर दबाए रखते हैं। इससे उपभोक्ताओं को सप्ताहों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
संगठन ने दी चेतावनी
सौरभ शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगा। इस आंदोलन की शुरुआत जबलपुर से की जाएगी।