जबलपुर में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर रोक

जबलपुर। आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

अपर जिला दंडाधिकारी श्रीमती नीता राठौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है। आदेश के अनुसार, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तेज आवाज करने वाले अवैध संशोधित पटाखे तैयार किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल में आने वाले रसायन से आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इससे आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

जिला प्रशासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों या कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण अथवा प्रदर्शन में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश

जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम), कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।