
नई दिल्ली। अमेरिका में टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के प्रस्तावों को फाइनल करने के लिए होने वाली बैठक को टाल दिया गया है।
मालूम हो कि शुक्रवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि टैरिफ लगाना टैक्स लगाने के दायरे में आता है। अमेरिका का संविधान यह शक्ति कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं देता।
ट्रम्प ने सभी देशों पर लगाया टैरिफ
इसके बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत का टैरिफ सभी देशों पर लगाने का ऐलान किया। शनिवार को यू टर्न लेते हुए यह टैरिफ 15 प्रतिशत कर दिया। धारा 122 के तहत अधिकतम 15 प्रतिशत तक अधिकतम टैक्स लगाया जा सकता है।
नियमानुसार टैरिफ की यह दर 150 दिन के लिए लागू रह सकती है। इसके बाद इसे जारी रखने के लिए ट्रंप को संसद में जाना होगा। वहां इसे पास कराना मुश्किल हो सकता है। 150 दिन की समयसीमा के बीच ही अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हैं।
भारत पर असर
भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ माना जा रहा था लेकिन 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगने से अब यही टैरिफ लग सकता है। इससे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नए सिरे से तैयार हो सकता है।