
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए शर्मनाक टिप्पणी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है। गवाहों के लिए समय मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी रखा है। विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सुनवाई बंद करने कहा है।
ये था मामला
मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू तहसील क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में मंच से कर्नल सोफिया पर शर्मनाक टिप्पणी की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेकर डीजीपी को एफआईआर करने निर्देश दिए। इसके बाद रात सरकार ने एफआईआर करवाई। लेकिन दूसरे दिन मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले गए और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि विवादित बयान मंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सोमवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और एसआईटी गठित करने आदेश दे दिए। एसआईटी ने पहली स्टेट्स रिपोर्ट 28 मई को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।
तीन बार मांगी माफी
इसके पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की गई अपनी शर्मनाक टिप्पणी पर अब तक तीन बार माफी मांग चुके हैं।