
भोपाल। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई है। इसी दिन तक त्रुटि सुधार का कार्य भी होगा।
इसके लिए इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस के गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पार्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। इसके पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
इसके बाद पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्राइवेट स्कूल आवंटित होगा। प्राइवेट स्कूल एवं उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी 5 मई को प्रदर्शित कर दी गई। पोर्टल पर आवेदन एवं सुधारकार्य 21 मई तक होगा। 23 मई तक सत्यापन केंद्र में सत्यापन होगा। लॉटरी 29 मई को होगी।