
नई दिल्ली। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल पर मंगलवार को चर्चा हुई, वहीं बुधवार को विपक्ष की ओर से राहुल गांधी बोले, लेकिन वे अपना पूरा भाषण नहीं कर सके। हंगामे के बीच बिल पास हो गया।
वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल पास हो गया। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। वंदेमातरम के अपमान पर अब 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं।
पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल
पेपर लीक संशोधन विधेयक के नए कानून में पेपर लीक होने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पहले यह सजा 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान था। संगठित अपराध में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। पहले 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना था।
दो माह में जांच पूरी करने का लक्ष्य
जांच की समय सीमा 2 माह के भीतर रहेगी, यानी कि जांच 2 माह के भीतर पूरी करनी होगी। मुकदमे की सुनवाई में चार्जशीट दाखिल होने के 3 माह के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य व रोजाना सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष एसटीएफ बनाकर जांच करा सकेगी।
15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए
15 तरह के अपराध इसमें स्पष्ट किए गए हैं। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों का प्रीऑडिट, स्क्रीनिंग, सीट आवंटन, प्रश्नपत्र सुरक्षा, इनविजिलेशन और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के लिए विस्तृत मानक तय किए जाएंगे।