नहीं चला ट्रंप का टैरिफ कार्ड, कोर्ट की रोक

वॉशिंगटन। ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर अमेरिकी कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका की इंटरनेशनल व्यापार अदालत ने कहा कि आइईईपीए इसकी अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार से आगे जाकर विश्वव्यापी टैरिफ लगाने का आदेश दिया है।उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।
फैसले के खिलाफ अपील
कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस की ओर से अपील की गई है।
इस तरह लगाया था टैरिफ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन समेत कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाया था। बाद में भारत को 90 दिनों के लिए नए टैरिफ से छूट दे दी।
आगे क्या
इस फैसले के खिलाफ अपील की गई है।
यदि कोर्ट का फैसला लागू रहता है तो ट्रंप के पास टैरिफ लगाने के लिमिटेड राइट्स होंगे।
मस्क ने भी दूरी बनाई
बिजनेसमेन इलॉन मस्क ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मस्क ने X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया कि उन्होंने फिजूलखर्ची कम करने का अवसर दिया।
कुछ दिनों से ट्रंप और मस्क के बीच विभिन्न विषयों पर मतभेद नजर आ रहे थे। खासतौर पर ट्रंप का टैक्स बिल मस्क को पसंद नहीं आया। मस्क जिस विभाग में थे वह खर्चों पर कटौती करता है। यह बिल खर्चों को बढ़ाने वाला था।

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