
नरसिंहपुर। अफीम तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने दस वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। करेली थानांतर्गत यह मामला करीब दो साल पुराना था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने की। अफीम की तस्करी में कुल तीन आरोपी थे, जिनमें से दो अभी भी फरार चल रहे हैं।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार घटनाक्रम 12 अप्रैल 2023 का है। करेली थाने में पदस्थ एसआई एचआर मानकर हमराह स्टाफ के साथ वारंटी की तलाश के लिए करपगांव की तरफ गए थे। लौटते वक्त बघुवार रोड हनुमान मंदिर के पास कल्याण, सुशील व विदेश नाम के व्यक्ति
संदेहास्पद स्थिति में नजर आए। पुलिस को देखकर तीनों आरोपी घबराने लगे। जब इनके बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर स्टील का डिब्बा व कत्थई रंग का थैला मिला। जिसमें अफीम जैसा पदार्थ रखा हुआ था।
मौके से आरक्षक राजेश बागरी को विवेचना किट सामग्री लेने थाने रवाना किया गया। इनके आने पर आरोपियों के पास से बरामद मादक पदार्थ की तौल कराई गई तो इसकी मात्रा तीन किलो 100 ग्राम थी। थाने वापस आकर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय के समक्ष सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद इसे जांच के लिए एफएसएल सागर भेजा गया। विवेचना पूरी होने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित के तर्को से सहमत होकर व अन्य तथ्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नीतिराज सिंह सिसोदिया ने आरोपी सुशील पिता सुखनंदन विश्वकमर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं शेष अभियुक्त कल्याण व विदेश उक्त प्रकरण में फरार वारंटी बताए गए हैं।