
जबलपुर। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर जिला कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) डीपी सूत्रकार ने बरगी थाना पुलिस को क्रूज के पायलट और क्रू मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो दिन के भीतर मामला दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट ने माना प्रथम दृष्टया आपराधिक लापरवाही का मामला
आदेश में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि पायलट ने क्रूज को लापरवाही से संचालित किया। साथ ही यह भी आरोप है कि हादसे के दौरान पायलट पर्यटकों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया और उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक लापरवाही का मामला माना है।
हादसे में 13 लोगों की मौत, 28 को बचाया गया
बरगी बांध में हुए इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के समय मौसम खराब होने का अलर्ट पहले से था, लेकिन इसके बावजूद आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
जानकारी के अनुसार, आंधी आने के बाद आनन-फानन में पर्यटकों को लाइफ जैकेट पहनाई गई, जबकि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जानी चाहिए थी। इसके अलावा क्रूज में आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त संसाधन भी मौजूद नहीं थे, जिससे हादसे की गंभीरता बढ़ गई।
क्रूज को किया गया सीज और डिस्मेंटल
घटना के बाद क्रूज को पानी से बाहर निकालकर काटकर डिस्मेंटल कर दिया गया है। जांच कमेटी के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा क्रूज और उसके इंजन को भी सीज कर दिया गया है, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।