अयोध्‍या राममंदिर चढ़ावा चोरी मामला- पुलिस ने आठों आरोपितों की रिमांड नहीं मांगी, जेल भेजे गए आरोपित

अयोध्या। अयोध्या राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने सभी आठ आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपितों की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। वहीं, मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का बयान दर्ज किया है।

जांच एजेंसी ने ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। एसआईटी चढ़ावे के संग्रह, उसकी गिनती और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच कर रही है।

संत समाज ने की निष्पक्ष जांच की मांग

संत समाज ने इस मामले को करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बार एसोसिएशन ने पैरवी से किया इनकार

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आरोपितों की पैरवी नहीं करने का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केपी मिश्र ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव तीन दिन के भीतर अयोध्या छोड़ दें, अन्यथा अयोध्या की नाकेबंदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में राम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के आरोपितों की भी बार एसोसिएशन ने पैरवी नहीं की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अभी सुनवाई नहीं हुई तो आसमान नहीं गिर जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री के माध्यम से याचिका की प्रति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Back to top button