जबलपुर नगर निगम की चेतावनी, बिना अनुमति यूनिपोल पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

जबलपुर. मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 के तहत नगर निगम ने आम सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि निगम की भूमि पर स्थापित सभी वैध यूनिपोल और विज्ञापन संरचनाओं पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केवल अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही होगा प्रचार

नगर निगम के अनुसार धरना-प्रदर्शन, जन्मदिन की शुभकामनाएं, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों सहित किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार के लिए यूनिपोल का उपयोग केवल निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही किया जा सकेगा। कोई भी संस्था, संगठन, एनजीओ या व्यक्ति आयुक्त नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रदर्शित करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।

नियम उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

निगम ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत विज्ञापन मिलने पर 10 रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिदिन की दर से दंडात्मक शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

कानून का उल्लंघन माना जाएगा

आम सूचना में कहा गया है कि बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करना न केवल मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 का उल्लंघन है, बल्कि इससे नगर निगम को राजस्व की हानि भी होती है। ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत भी दंडनीय माना जाएगा। नगर निगम ने सभी संस्थाओं, एनजीओ, एजेंसियों और नागरिकों से अपील की है कि वे आउटडोर विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार केवल निर्धारित प्रक्रिया और पूर्व अनुमति के बाद ही करें।

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