Ankita Bhandari murder case: दो वर्ष 8 माह बाद अंकिता के हत्यारों को मिली उम्रकैद की सजा

कोटद्वार। देवभूमि की अंकिता भंडारी की हत्या में दोषी पुलकित आर्य, अंकित आर्य, सौरभ भास्कर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया। इस पूरे मामले में अंकिता के परिजन को न्याय मिलने में 2वर्ष 8 माह लग गए लेकिन मृतक अंकिता भंडारी और उसके परिजन को इंसाफ मिल गया।
ये था मामला
अंकिता भंडारी पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी, ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता 18 सितम्बर 2022 को रिसॉर्ट गई तो लौटी नहीं। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजन ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने खोज शुरू की तो 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुई। सुनवाई के अंतिम दिन अदालत के बाहर फैसला सुनने लोगों की काफी भीड़ थी।

पूरे उत्तराखंड की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थीं। पुलिस को लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग करनी पड़ी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस वा दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आज अपने फैसले में तीनों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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