
जबलपुर। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर राज्य शासन ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
तीन माह में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट
अधिसूचना के अनुसार, यह आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर राज्य शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग हादसे के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेगा।
इन पांच बिंदुओं पर होगी जांच
न्यायिक आयोग द्वारा बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदु निर्धारित किए गए हैं:
1- दुर्घटना के कारणों की जांच करना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण
2- दुर्घटना के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव उपायों की पर्याप्तता तथा राहत कार्यों की समीक्षा
3- राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट तथा इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 एवं एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 के अनुरूप प्रमाणीकरण व्यवस्था की जांच
4- क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन व रखरखाव हेतु एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना
5- ऐसे सभी स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (रेस्पॉन्स टीम) के गठन की व्यवस्था, जहां जल परिवहन, नौका, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं
भविष्य में हादसों की पुनरावृत्ति रोकने पर फोकस
सरकार का उद्देश्य इस जांच के माध्यम से न केवल हादसे के कारणों का पता लगाना है, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाना भी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।