मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में मंत्री विजय शाह के लिए कहा कि आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने आदेश दिया है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे जोकि मध्यप्रदेश से बाहर के होंगे। इसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। ये अधिकारी आईजी रैंक के होंगे। विजय शाह की फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
ये कहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के वकील से विजय शाह को कहा कि आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं।आपके बयान से देशभर में नाराजगी है।
28 तक पहली स्टेट्स रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीजीपी मंगलवार की सुबह 10 बजे तक SIT का गठन करें। SIT को पहली स्टेट्स रिपोर्ट 28 मई को सौंपनी होगी।
ये था मामला
मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू तहसील क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में मंच से कर्नल सोफिया पर शर्मनाक टिप्पणी की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेकर डीजीपी को एफआईआर करने निर्देश दिए। इसके बाद रात सरकार ने एफआईआर करवाई। लेकिन दूसरे दिन मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले गए और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी नाराजगी जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि विवादित बयान मंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सोमवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के वकील से तल्ख लहज़े में कहा कि (विजय शाह) को पद की गरिमा का ख्याल नहीं है।विजय शाह के वकील ने कहा कि विजय शाह ने माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और एसआईटी गठित करने आदेश दे दिए।

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